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आधार लिंक करने की आखिरी तिथि को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक किया स्थगित

अगर आपने अपना फ़ोन और बैंक अकाउंट आदि अपने आधार का

6 years ago
आधार लिंक करने की आखिरी तिथि को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक किया स्थगित

अगर आपने अपना फ़ोन और बैंक अकाउंट आदि अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आपको पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मैसेज अपने मोबाइल फ़ोन पर ज़रूर देखने को मिल रहे होंगे। इन मैसेजों में आपको बताया जा रहा होगा की आप अपने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को अपने आधार से जोड़ लें नहीं तो 31 मार्च से आपका नंबर और अकाउंट वैध नहीं रहेगा। पर अब आपको कुछ दिनों के लिए इस मामले पर फ़िक्र करने की जरुरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में आधार संख्या को अलग अलग सेवाओं के संग जोड़ने सम्बन्धी डेडलाइन को फिलहाल बढ़ा दिया है। आधार लिंक करने को लेकर आज देश की सबसे प्रमुख अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। इस अहम सुनवाई में अदालत ने यह साफ़ साफ़ कह दिया कि जब तक इस मामले पर अदालत कोई निर्णय तक नहीं पहुँच जाती तब तक सारी सेवाओं के संग आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की बेंच ने इस मुद्दे पर कहा कि सरकार आधार से जुड़ने के लिए किसी भी नागरिक को बाध्य बिलकुल नहीं कर सकती है। अदालत ने आगे ये भी कहा कि देश में चल रही लाभकारी योजनाओं तथा सब्सिडी से जुड़े मामलों में आधार के लिंक करने की डेडलाइन पहले की तरह हीं देश भर में लागू रहेगी।

मार्च के आखिर तक थी पिछली डेडलाइन 

आधार कार्ड से बैंक खातों और मोबाइल नंबर आदि तमाम तरह की सेवाओं से लिंक करने की पिछली समय सीमा मार्च महीने की 31 तारीख को खत्म होने वाली थी। केंद्र सरकार के अनुसार देश में मौजूद हर बैंक खाते को 31 मार्च तक 12 अंकों की आधार नंबर से लिंक करवाना अनिवार्य था। बैंक खातों के अलावा आधार को पैन कार्ड से भी जोड़ना अनिवार्य था। सरकार के अनुसार ऐसा ना करने पर संबंधित व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न एक्सेप्ट नहीं किया जाता। साथ हीं साथ अगर आप अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार से लिंक नहीं करवाते तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किये जाने का प्रावधान था।

डेडलाइन के करीब होने पर भी नहीं हो पाए सारे अकाउंट और पैन लिंक 

लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त राजयमंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला ने 5 मार्च तक आधार लिंकिंग से जुड़े आंकड़े देश के सामने जारी किये। इन आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक सिर्फ 16.65 करोड़ पैन नंबर हीं आधार से लिंक हो पाए थे। अगर बात बैंक अकाउंट्स के आधार से लिंकिंग की करें तो वित्त राज्य मंत्री ने बताया की 5 मार्च तक सिर्फ 87.79 बैंक अकाउंट्स हीं आधार से लिंक हो पाए थे। इससे पता चलता है की आधार से लिंक करने से जुड़े अभी बहुत सारे काम बाकी हैं।

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