सुप्रीम कोर्ट का फैसला - निर्भया के गुनहगारों की फांसी की सजा रहेगी बरकरार

क्या आपको याद है 16 दिसंबर, 2012 की रात की वो घटना, जिसने पुरे देश को हिला कर रख दिया था। इस दिन दिल्ली में 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था। इस घटना के पश्चात पुरे देश में लोग निर्भया को न्याय दिलाने के लिए सडको पर उतर आये थे। 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कहा 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर'

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निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा है। साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी मुकेश, विनय, अक्षय व पवन को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चारो की अपील खारिज करते हुए उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को माना "रेयरेस्ट ऑफ द रेयर"। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आज ये फैसला सुनाया है।

6 दोषियों को सुनाई थी सजा

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इस केस को लेकर सितंबर 2013 में 6 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसे दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में बरकरार रखा, किन्तु एक दोषी नाम राम सिंह ने तिहाड़ जेल के अंदर ही फांसी लगा ली थी। जबकि एक और दोषी नाबालिग था जिसके चलते उसे तीन साल की सुधारगृह की सजा मिली थी जिसे वो पूरा कर चूका है

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