तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला, 6 माह के लिए लगाई रोक

आज मंगलवार को तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए, 6 महीने के लिए तीन तलाक पर रोक लगा दी है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में इसको लेकर कानून बनाए। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश जे.एस. खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने सुनाया है।

तीन तलाक पर फैसले से जुड़े कुछ अपडेट्स

Source =Hindustantimes

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक को तीन जजों ने असंवैधानिक बताया है। ये तीन जज जस्टिस नरीमन, जस्टिस ललित और जस्टिस कुरियन हैं। वहीं पर चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नजीर ने इसे संवैधानिक बताया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस जे. एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच की संविधान पीठ ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छह दिन सुनवाई के उपरांत 18 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

फैसले के पहले से बाद तक

आपको बता दे कि खेहर के अतिरिक्त पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति यू यू ललित,न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर मौजूद हैं। पीठ ने तीन तलाक की परंपरा को चुनौती देने वाली मुस्लिम महिलाओं की अलग अलग पांच याचिकाओं समेत सात याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

याचिकाकर्ताओं की दलील 

तीन तलाक पर सरकार की दलील

तीन तलाक पर मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड और जमीयत की दलील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा।

साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया।

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