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तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला, 6 माह के लिए लगाई रोक

आज मंगलवार को तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्

6 years ago
तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला, 6 माह के लिए लगाई रोक

आज मंगलवार को तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए, 6 महीने के लिए तीन तलाक पर रोक लगा दी है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में इसको लेकर कानून बनाए। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश जे.एस. खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने सुनाया है।

तीन तलाक पर फैसले से जुड़े कुछ अपडेट्स

Source = Hindustantimes

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक को तीन जजों ने असंवैधानिक बताया है। ये तीन जज जस्टिस नरीमन, जस्टिस ललित और जस्टिस कुरियन हैं। वहीं पर चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नजीर ने इसे संवैधानिक बताया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस जे. एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच की संविधान पीठ ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छह दिन सुनवाई के उपरांत 18 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

फैसले के पहले से बाद तक

  • 09:30 am: सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक के मुद्दे पर फैसला सुनाएगा।
  • 09:40 am: चीफ जस्टिस जे.एस खेहर की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ फैसला सुनाएगी । इस पीठ में खेहर के अतिरिक्त न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर मौजूद रहेI
  • 09:50 am: तीन तलाक की पीडि़ता और याचिकाकर्ता सायरा बानो ने बोला कि, 'मुझे लगता है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा। साथ ही अपेक्षा कि समय बदल गया है और  कानून जरूर बनाया जाएगा।
  • 10:17 am: पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि, यह एक बड़ा दिन है, देखते हैं कि क्या फैसला आता है।
  • 10:30 am: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर सहित सभी 5 जज कोर्ट पहुंचे।
  • 10:35 am: सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस खेहर ने फैसला पढ़ना प्रारम्भ किया।
  • 10:37 am: जस्टिस जेएस खेहर के उपरांत बारी-बारी से चार जज  अपना फैसला सुनाएंगे।   
  • 10:40 am: तीन तलाक पर कानून बनाए संसद - सुप्रीम कोर्ट  
  • 10:42 am: तीन तलाक पर 6 महीने तक रोक, जब तक संसद बनाए कानून- सुप्रीम कोर्ट I
  • 10:49 am: चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने बोला कि तलाक असंवैधानिक नहीं। यह सविंधान के 14, 15, 21 और 25 के विरुद्ध नहीं है।
  • 10:56am: तीन तलाक को तीन जजों ने असंवैधानिक बताया-मीडिया रिपोर्ट्स
  • 11:00 am जस्टिस ललित, जस्टिस नरीमन, और जस्टिस कुरियन ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया, चीफ जस्टिस खेहर और नजीर ने इसे संवैधानिक बताया।   

आपको बता दे कि खेहर के अतिरिक्त पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति यू यू ललित,न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर मौजूद हैं। पीठ ने तीन तलाक की परंपरा को चुनौती देने वाली मुस्लिम महिलाओं की अलग अलग पांच याचिकाओं समेत सात याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

याचिकाकर्ताओं की दलील 

  • तीन तलाक महिलाओं के साथ पक्षपात है।
  • तलाक लेने के लिए महिलाओं को कोर्ट जाना पड़ता है, परन्तु पुरुषों को इसके लिए मनमाना हक है।
  • तीन तलाक का जिक्र कुरान में भी नहीं है।
  • यह गैर कानूनी और असंवैधानिक है।

तीन तलाक पर सरकार की दलील

  • यह महिलाओं को संविधान में प्राप्त बराबरी और गरिमा से जीवन जीने के हक का हनन है।
  • ये धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है इस कारण इसे धार्मिक आजादी के अनुसार संरक्षण नहीं मिल सकता।
  • इसे पाकिस्तान समेत 22 मुस्लिम देश खत्म कर चुके हैं।
  • धार्मिक आजादी का अधिकार बराबरी और सम्मान से जीवन जीने के अधिकार के आधीन है।
  • यदि कोर्ट ने हर प्रकार का तलाक खत्म कर दिया तो सरकार नया कानून लाएगी।

तीन तलाक पर मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड और जमीयत की दलील

  • ये अवांछित है, परन्तु वैध है।
  • यह पर्सनल ला का हिस्सा है इसलिए कोर्ट दखल नहीं दे सकता।
  • प्रथा जो 1400 साल से चल रही है ये आस्था का विषय है, संवैधानिक नैतिकता और बराबरी का सिद्धांत इस पर लागू नहीं होगा।
  • पर्सनल ला को मौलिक अधिकारों की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा।

साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया।

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