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आज मंगलवार को तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए, 6 महीने के लिए तीन तलाक पर रोक लगा दी है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में इसको लेकर कानून बनाए। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश जे.एस. खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक को तीन जजों ने असंवैधानिक बताया है। ये तीन जज जस्टिस नरीमन, जस्टिस ललित और जस्टिस कुरियन हैं। वहीं पर चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नजीर ने इसे संवैधानिक बताया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस जे. एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच की संविधान पीठ ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छह दिन सुनवाई के उपरांत 18 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
आपको बता दे कि खेहर के अतिरिक्त पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति यू यू ललित,न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर मौजूद हैं। पीठ ने तीन तलाक की परंपरा को चुनौती देने वाली मुस्लिम महिलाओं की अलग अलग पांच याचिकाओं समेत सात याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा।
Judgment of the Hon'ble SC on Triple Talaq is historic. It grants equality to Muslim women and is a powerful measure for women empowerment.
— Narendra Modi (@narendramodi) 22 August 2017
साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया।
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— Amit Shah (@AmitShah) 22 August 2017
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