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रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर मर्डर केस में आया नया मोड़, ये है असली कातिल

गुडगाँव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितम्बर क

6 years ago
रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर मर्डर केस में आया नया मोड़, ये है असली कातिल

गुडगाँव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितम्बर को छात्र प्रद्युम्न ठाकुर का मर्डर हुआ था। प्रद्युम्न का मर्डर गला दबाकर किया गया था। लेकिन बुधवार की सुबह सीबीआई ने इस केस में एक नया मोड़ रखा है। सीबीआई ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया है कि प्रद्युम्न का मर्डर 11वीं क्लास के एक छात्र ने किया था। 

सीबीआई के मुताबिक हत्या की वजह शारीरिक शोषण नहीं पाया गया है। बल्कि 11वीं क्लास के छात्र ने परीक्षा परिणाम को लेकर होने वाली पेरेंट्स और टीचर मीटिंग को टालने के लिए प्रद्युम्न का मर्डर कर किया था। आरोपी छात्र का एक साल से मानसिक इलाज चल रहा है। यह छात्र बहुत ही बदमाश एवं उद्दंड किस्म का है। छात्र के दोस्तों का कहना है कि यह हमेशा से ही मारपीट में उतारू रहता था। यह अपने स्कूल बैग में चाकू लेकर आता और स्कूल में ही  अश्लील फिल्मे देखता था।      

प्रद्युम्न के मर्डर केस में 11 वी क्लास के इस छात्र को सीबीआई ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया। सीबीआई के मुताबिक इस छात्र की आयु 16 से ज्यादा नहीं है। इसलिए इस छात्र को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया और जहां से बोर्ड ने  छात्र को 3 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी के लिए भेज दिया है। सीबीआई ने इस आरोपी को बोर्ड से 6 दिन के लिए कस्टडी में रखने की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से मांग की है।

बस कंडक्टर निर्दोष

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सीबीआई के ऑफिसर अभिषेक दयाल का कहना है कि प्रद्युम्न मर्डर केस में बस कंडकटर अशोक कुमार के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। अशोक कुमार निर्दोष है। गुडगाँव पुलिस ने पूरे देशभर में प्रद्युम्न मर्डर केस की इस घटना के लिए स्कूल बस कंडक्टर को ही आरोपी बनाया था। सीबीआई को इस केस में बरामद हुआ हथियार एक चाकू मिला था। यह चाकू पुलिस को स्कूल की बाथरूम में कमोड के पास से मिला था। जहां पर प्रद्युम्न का मर्डर हुआ था। 

सीबीआई ऑफिसर का कहना है कि यह वहीं चाकू है। जिससे प्रद्युम्न का मर्डर हुआ था। इस चाकू को गुडगाँव पुलिस ने वारदात की जगह से बरामद किया था। आरोपी नाबालिग छात्र को मंगलवार देर रात किशोर न्याय कानून जेजे अधिनियम के प्रावधानों के तहत पकड़ा गया। आरोपी के अभिभावकों को पूरी तरह से सूचित रखा गया। जेजे अधिनियम के तहत सभी प्रावधानों का पालन किया गया है।

प्रद्युम्न के पिता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

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इस केस में प्रद्युम्न के पिता का कहना है कि मै सीबीआई की जांच से संतुष्ट हूँ। प्रद्युम्न ठाकुर के पिता प्रेस कांफ्रेंस करने आए। उनके वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा, 

"आरोपी छात्र की आयु 16-18 के बीच है. इसलिए हम चाहते हैं कि बोर्ड उसे वयस्क माने. केस की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए."

आरोपी छात्र के पिता ने कहा मेरा बेटा निर्दोष

प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी छात्र के पिता का कहना है कि मेरा बेटा बेकसूर है। उसने यह गुनाह नहीं किया है। आरोपी छात्र के पिता का कहना है कि सीबीआई (4.1-5) ने मेरे बेटे को पिछली रात को रिमांड में लिया। मेरे बेटे ने कोई भी गुनाह नहीं किया है। मेरे बेटे ने इस वारदात के बारे में माली और टीचर को सूचना दी थी। 

मर्डर केस के सूत्रों का कहना है कि इस छात्र ने पहले बयान में बताया था कि उसने टॉयलेट के पास माली को सबसे पहले देखा था। सीबीआई ने इस छात्र से कई बार पूछताछ कर चुकी है। गुडगाँव की पुलिस ने इस केस के दौरान 164 धारा के तहत आरोपी छात्र का बयान दर्ज कर चुकी है। 

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