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जेल से बाइज्जत बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित ने कहा जय हिंद

मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बताये गए कर्नल श्...

6 years ago
जेल से बाइज्जत बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित ने कहा जय हिंद

मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बताये गए कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित नवी मुंबई की तालोजा जेल बाइज्जत रिहा हो गए हैं। आपको बता दे कि 9 साल से कर्नल पुरोहित जेल में बंद थे। सेना के कई अधिकारी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट से पुरोहित को सोमवार को ही बेल मिली थी। जेल से बाहर आते ही पुरोहित सेना की अपनी यूनिट को रिपोर्ट करेंगे। कर्नल पुरोहित ने जेल से रिहा होने के बाद कहा कि 

"जय हिंद, मुझे आर्मी जो भी आदेश देगी मैं उसका पालन करूंगा"।

कर्नल पुरोहित ने मंगलवार को कहा था कि वह बाहर आने पर बहुत  खुश हैं, वह देश की सेवा आगे भी करना चाहते हैं। बाहर आने के उपरांत वह पुणे अपने घर गए, जहां वे अपने परिवार और पालतू डॉगी से मिले।  

आपको बता दें कि 2008 में हुए इस ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे।पुरोहित को सशर्त जमानत दी गई है, लेकिन वो बिना कोर्ट की अनुमित के विदेश नहीं जा सकेंगे।

इस साल 25 अप्रैल को इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिक रद्द कर दी थी। जिसके उपरांत जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। साथ ही वहीं ब्लास्ट की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

जांच कर रही थी एटीएस

Source = Jagran

पहले एटीएस के पास इस मामले की जांच थी, जिसके उपरान्त यह जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी दी गयी थी। साध्वी प्रज्ञा को एनआईए ने क्लीन चिट दी थी, जबकि कर्नल पुरोहित की बेल का प्रतिरोध किया था। एनआईए का मानना है कि जो आरोप पुरोहित के विरुद्ध हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं। एनआईए का मानना था कि ये सही समय नहीं है कर्नल पुरोहित को बेल मिलने का।    

महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे। इस मामले के लिए दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम शामिल थे। ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स देने और साजिश रचने के आरोप में कर्नल प्रसाद पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार कर लिया गया था।

मालेगांव ब्लास्ट में कब-क्या हुआ?

Source = Indianexpress

  • मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 मे एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था। इसमें कुल 7 लोग मारे गए, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 
  • इस केस में एटीएस की जांच में 'अभिनव भारत' संस्था का नाम सामने आया था।
  • इस मामले में 24 अक्टूबर, 2008 को स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
  • स्पेशल कोर्ट ने जुलाई, 2009 में सभी आरोपियों पर मकोका लगा दिया था।
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुलाई 2010 में सभी आरोपियों पर मकोका जारी रखा था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल, 2015 को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर मकोका को हटा दिया।
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2017 को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी है।

सेना कर्नल पुरोहित को क्यों ले गई?

Source = Ndtvimg

अभी तक सेना ने कर्नल पुरोहित का निलंबन रद्द नहीं किया है। जमानत पर कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद ही उनका निलंबन रद्द किया जाएगा। निलंबन रद्द होने के उपरांत ही पुरोहित कर्नल के पद पर फिर से बहाल होंगे। कर्नल पुरोहित सेना से मालेगांव बलास्ट (2.5-5) में नाम आने के बाद से सस्पेंड थे। कर्नल फिलहाल सेना की हिरासत में रहेंगे।

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